RTE Madhya Pradesh Admission 2021
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा RTE अधिनियम के अंतर्गत राज्य के सभी निम्नवर्ग परिवार के बच्चो को कक्षा 8 वी तक की शिक्षा मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार इसके आलावा भी सभी छात्रों को शिक्षा सम्बंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। RTE अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के बच्चे ही दाखिले हेतु योग्य होंगे साथ-साथ उनके माता-पिता की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम होनी आवश्यक है। इसके साथ ही युद्ध विधवाएँ, बीपीएल और PWD के उम्मीदवार भी इसका लाभ उठा सकते है।
Required Document
आधार कार्ड अभिभावक का वोटर आईडी कार्ड आय प्रमाण पत्र राशन कार्ड दो पासपोर्ट आकार की फोटो जन्म प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आवासीय प्रमाण पत्र। एचआईवी / कैंसर से पीड़ित छात्र / माता-पिता को एक पंजीकृत डायग्नोस्टिक सेंटर द्वारा जारी रिपोर्ट देनी होगी।